जिला मजिस्ट्रेट ने गोला बारूद डिपो डैपर, एसएएस का निरीक्षण किया। शहर के आधे किलोमीटर के दायरे में “उड़ान निषिद्ध क्षेत्र” घोषित कर दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने गोला बारूद डिपो डैपर, एसएएस का निरीक्षण किया। शहर के आधे किलोमीटर के दायरे में “उड़ान निषिद्ध क्षेत्र” घोषित कर दिया गया है।
जीरकपुर विशाल शर्मा| 07 मई 2025:
देश में युद्ध जैसे हालात के कारण आपातकाल लागू कर दिया गया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए देश के गोला-बारूद डिपो की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है। इसलिए, शहर, दप्पर, तहसील और उप-मंडल डेराबस्सी, एस.ए.एस. के भीतर बनाए गए जिला एस.ए.एस. गोला-बारूद डिपो। शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नो-फ्लाई जोन/नो-ड्रोन जोन के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त श्रीमती. कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163, उप-धारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (46 फरवरी 2023) गोला-बारूद डिपो दप्पर, तहसील और सब-डिवीजन डेराबस्सी, एस.ए.एस. को अधिसूचना जारी की है। शहर के एक किलोमीटर के दायरे को नो-ड्रोन और नो-फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु के उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश गोला-बारूद डिपो दप्पर, तहसील और उप-मंडल डेराबस्सी, एस.ए.एस. द्वारा जारी किया गया है। नगर, 7 मई 2025 से अगले आदेश तक लागू रहेगा।