हरियाणा में 1 जुलाई से बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानिए वजह…

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हरियाणा सरकार द्वारा वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से नया नियम लागू किया जा रहा है। इसके तहत नूंह जिले सहित प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों को पेट्रोल या डीजल भरवाने से पहले अपनी गाड़ी का वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यदि वाहन चालक के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा।

नए नियम को लेकर नूंह जिले के लोगों की मिली-जुली लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। लोगों का कहना है कि सरकार का यह फैसला प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। उनका मानना है कि इस नियम से वाहन मालिक समय-समय पर अपनी गाड़ियों की जांच कराएंगे, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।

वहीं, पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि वे सरकार के निर्देशों का पूरी तरह पालन करेंगे। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा जिनके पास वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होगा। बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के किसी भी वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य इस व्यवस्था के माध्यम से अधिक से अधिक वाहन मालिकों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए प्रेरित करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। ऐसे में वाहन चालकों को सलाह दी जा रही है कि वे 1 जुलाई से पहले अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा लें, ताकि ईंधन भरवाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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