Bibhav Kumar Bail: स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में केजरीवाल के पीए विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ( Swati Maliwal) के साथ मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के पीए विभव कुमार को अदालत से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. 100 दिन बाद विभव की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. मारपीट मामले में विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने उन्हें जमानत दे दी. विभव कुमार के जमानत का दिल्ली पुलिस की तरफ से कड़ा विरोध किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है. मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है. ऐसे में 51 से ज्यादा लोगों की गवाही होनी है. ट्रायल पूरा होने में समय लगेगा. विभव 100 दिनों से ज्यादा समय से हिरासत में हैं. वह जांच में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता जो पहले ही पूरी हो चुकी है. पुलिस ने गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई है. अगर गवाहों को प्रभावित किया जाता है तो जमानत की रियायत को वापस लिया जा सकता है. हम इस बात पर सुनवाई करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है या नहीं ? यह ट्रायल कोर्ट का विशेष अधिकार क्षेत्र है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल पूरा होने तक हम इस बात से संतुष्ट हैं कि गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित करने से रोकने के लिए शर्तों के साथ अंतरिम संरक्षण दिया जा सकता है. एसवी राजू ने कहा कि विभव के मालीवाल के घर या फिर घटनास्थल पर जाने से कोर्ट रोक लगाए. कोर्ट ने कहा कि शर्ते होगी. विभव सीएम के आवास या दफ्तर में नही जाएगा. केस के बारे में कोई बयान नहीं देगा. अदालत के आदेश में कहा गया है कि विभव को सरकारी पद नहीं दिया जाएगा. साथ ही अदालत ने कहा कि आम आदमी पार्टी भी इस केस के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी.