सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा को कोलकाता हाईकोर्ट से मिली जमानत, पुलिस को दी गई सुरक्षा प्रदान करने की हिदायत।

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गुरुग्राम से गिरफ्तार की गई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता हाई कोर्ट ने 10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को जमानत देने के अपने आदेश में कहा कि उन्हें कोलकाता पुलिस द्वारा सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट पर उसे धमकियां मिल रही हैं। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने के मामलों में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ किया कि विदेश जाने पर इन्फ्लूएंसर को सीजेएम की इजाजत लेनी होगी। हाई कोर्ट ने कहा कि हिरासत में लेकर शर्मिष्ठा पनोली से पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उसके खिलाफ शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा भी नहीं हुआ है। अदालत ने यह भी कहा कि नोटिस देने की प्रक्रिया उस समय चल रही थी, जब वह कोलकाता से बाहर थी।

वहीं बेल पर बाहर आते ही शर्मिष्ठा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बायो में बदलाव करते हुए लिखा कि चूंकि इंस्टाग्राम मुझसे नफरत करता है, इसलिए मैंने एक और आईडी बना ली। क्योंकि मैं ऐसी ही पागल हूं और अब यहां ब्रांड सहयोग पोस्ट करूंगी। उसने अपनी नई आईडी का एड्रेस भी शेयर किया है।

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