पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश: हरियाणा के 5 अधिकारियों की सैलरी होगी कुर्क, 16 साल पहले की थी ये गलती

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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ नकेल कसना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट ने दो आईएएस ऑफिसर और तीन अन्य कर्मचारी की सैलरी को  कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट की तरफ से 16 साल पहले अधिकारियों को शिक्षकों का प्रमोशन करने के  लिए कहा गया था। आदेश के बावजूद भी शिक्षकों का प्रमोशन रोक रखा था। जिसके बाद कोर्ट ने अधिकारियों की सैलरी कुर्क करने का आदेश दे दिया।

साल 2007 में तेजपाल वालिया और कुछ लोगों द्वारा कोर्ट में शिक्षक प्रमोशन के संबंध में याचिका दायर की गई थी। जिस पर जस्टिस हरकेश मनुजा ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने याचिका को 2008 में स्वीकार कर लिया था। आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने अधिकारियों को शिक्षकों के प्रमोशन करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षकों का प्रमोशन नहीं किया गया। अधिकारियों पर कोर्ट आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है।

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने हाईकोर्ट को बताया था कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले के पक्ष में आदेश दिया था। हाईकोर्ट की तरफ से अधिकारियों को आदेशों का पालन करने के लिए कई अवसर भी दिए गए थे, लेकिन इसके बाद अधिकारियों की तरफ से प्रमोशन के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया। इस मामले को एक बार फिर से कोर्ट में लाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर तय की गई है।

कोर्ट की तरफ से जिन अधिकारियों की सैलरी कुर्क की गई है उनमें  निदेशक माध्यमिक शिक्षा (डीएसई) जितेंद्र कुमार, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रिपु दमन सिंह ढिल्लों व तीन अन्य अधिकारी जिनमें कुरुक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) रोहताश वर्मा, यमुनानगर के डीईओ धर्मेंद्र कुमार और हिसार के डीईओ प्रदीप नरवाल शामिल हैं।

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