इस तारिख से 26 जनवरी तक नो फ्लाइंग जोन होगा घोषित ड्रोन उड़ाने पर लगाई रोक

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इस तारिख से 26 जनवरी तक नो फ्लाइंग जोन होगा घोषित

ड्रोन उड़ाने पर लगाई रोक

जिला मजिस्ट्रेट यूटी चंडीगढ़, निशांत कुमार यादव ने जारी किये आदेश

चंडीगढ़, 9 जनवरी (विश्ववार्ता) गणतंत्र दिवस के चलते पंजाब, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ मे जिला मजिस्ट्रेट के जारी आदेशों के अनुसार 17 से 26 जनवरी तक शहर में नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना प्रशासनिक अनुमति के कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से नो-फ्लाइंग जोन घोषित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए है।

आदेशों में साफतौर पर कहा है कि गणतंत्र दिवस का समारोह 26 जनवरी को परेड ग्राउंड सेक्टर-17 में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न वीवीईपी जिनमें चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा काफी संख्या में आम जनता और स्कूलों के हजारों बच्चे हिस्सा लेंगे। इसलिए राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से लैस ड्रोन का उपयोग करके आतंकवादी हमले करने की हालिया प्रवृत्तियों के कारण उभरते खतरों को देखते हुए ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के उद्देश्य से नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है।

जिला मजिस्ट्रेट  यूटी चंडीगढ़,निशांत कुमार यादव ने आदेशों में कहा है कि यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक, वायु सेना, एसपीजी कर्मियों और सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 17 जनवरी को शून्य घंटे से लागू होकर 26 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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