लॉरेंस ऑफ़ पंजाब’ वेब सीरीज़ का मामला हाई कोर्ट पहुँचा

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चंडीगढ़, 2 मई, पंजाब ब्यूरो;

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा OTT प्लेटफ़ॉर्म ZEE5 को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित कोई भी वेब सीरीज़ या डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ न करने की सलाह जारी किए जाने के लगभग एक हफ़्ते बाद, शुक्रवार को कंपनी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अन्य तर्कों के अलावा, याचिकाकर्ता, ज़ी एंटरटेनमेंट ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने यह सलाह बिना किसी विशिष्ट कानूनी नियम या धारा का हवाला दिए जारी की है।

मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस जगमोहन बंसल ने अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख़ तय की, और केंद्र तथा संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अमित झांजी और उनकी टीम ने कोर्ट को बताया कि मंत्रालय ने इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज़ न करने की सलाह दी है। उन्होंने तर्क दिया कि यह सलाह बिना किसी विशिष्ट कानूनी प्रावधान के जारी की गई है, और ऐसे किसी ठोस कानून के अभाव में, अधिकारियों को कंपनी को वीडियो सामग्री रिलीज़ करने से रोकने या मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है।

दूसरी ओर, भारत सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन और वरिष्ठ पैनल वकील धीरज जैन, पंजाब के एडवोकेट जनरल एम.एस. बेदी के साथ मिलकर, कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए और समय मांगा। कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई 11 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

वेब सीरीज़ “लॉरेंस ऑफ़ पंजाब” कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जीवन पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे वह एक छात्र नेता से अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया।

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