13 लाख रिश्वत केस में ओपी राणा को राहत नहीं: चंडीगढ़ CBI कोर्ट ने पंजाब विजिलेंस इंस्पेक्टर की जमानत रद्द की
₹13 लाख की कथित रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार पंजाब विजिलेंस के इंस्पेक्टर ओपी राणा को कोर्ट से राहत नहीं मिली। बुधवार को चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में ओपी राणा की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ओपी राणा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
इससे पहले ओपी राणा की ओर से गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने इस पर सीबीआई से जवाब मांगा था। सीबीआई ने जवाब दाखिल करते हुए जमानत का विरोध किया और कहा कि अगर आरोपी को अग्रिम जमानत मिलती है तो इससे मामले की जांच और केस पर असर पड़ सकता है।
RAGA NEWS ZONE
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