जिला चुनाव अधिकारी ने हरसिमरत बादल, सिद्धू और खुड्डी को नोटिस जारी किया

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बठिंडा, 27 मई,

 

जिला चुनाव अधिकारी एस.जसप्रीत सिंह ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, 3 विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को कम विवरणी के लिए और नेशनलिस्ट जस्टिस पार्टी के 1 उम्मीदवार को चुनाव खर्च जमा न करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। रजिस्टर हो गया है

 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का सत्यापन तीन बार किया जाना है, इससे पहले दो बार तथा तीसरी बार 30 मई को प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का सत्यापन किया जा चुका है. 2024. जांच की जाएगी.

 

 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा तैयार किये गये निर्वाचन व्यय रजिस्टर का द्वितीय निरीक्षण व्यय प्रेक्षक द्वारा 26 मई 2024 को किया गया, इस दौरान अभ्यर्थियों द्वारा तैयार किये गये व्यय रजिस्टर का व्यय अनुश्रवण कोषांग टीमों द्वारा तैयार किये गये छाया अवलोकन से मिलान किया गया. .रजिस्टर के साथ किया गया.

 

जिला निर्वाचन अधिकारी एस.जसप्रीत सिंह ने बताया कि चुनाव व्यय रजिस्टर का निरीक्षण व्यय पर्यवेक्षक द्वारा प्रत्याशियों के बैंक स्टेटमेंट और वाउचर की जांच की गई। इस बीच प्रत्याशियों के व्यय पंजी में अनुपस्थित प्रत्याशियों एवं व्यय प्रेक्षक द्वारा दिये गये अवलोकन के आधार पर प्रत्याशियों के हिसाब-किताब के मिलान के दौरान अंतर पाया गया.

 

 

जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि खातों के मिलान के दौरान पाए गए अंतर में शिरोमणि अकाली दल पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती हरसिमरत कौर बादल को 10,83,099 रुपये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री जीता हिन्दर सिंह सिद्धू को 4,33,360 रुपये और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार श्री गुरुमीत सिंह खुडियान को 13,19,088 रुपये का कम विवरणी नोटिस जारी किया गया है, जबकि नेशनलिस्ट जस्टिस पार्टी की उम्मीदवार पूनम रानी को व्यय रजिस्टर जमा न करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है।

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