दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा नहीं फहरा सकेंगी आतिशी, सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग खारिज

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दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर विवाद कम होने के बजाय और बढ़ गया है. दिल्ली सरकार के विभाग ने सीएम अरविंद केजरीवाल के मंत्री के निर्देश को लागू करने से मना कर दिया है. दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मंत्री गोपाल राय को इस बाबत चिट्ठी लिखी है.

दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्री गोपाल राय को लिखी चिट्ठी में कहा,  “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के लिए उपलब्ध नहीं हैं.” इस मामले को ऊपरी स्तर पर संज्ञान में लाया गया है और फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है. दिल्ली जेल नियम के तहत गोपाल राय ने जिस तरह का कम्युनिकेशन दिया है, वो उचित नहीं है.

सामान्य प्रशासन विभाग के इस रुख पर आप नेता मनीष सिसोदिया से बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना से यही उम्मीद कर सकते हैं.

दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को अपने विभाग को निर्देश दिया था कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलकर आए हैं. उन्होंने कहा है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर झंडा आतिशी फहराएंगी. इसकी तैयारी की जाए.

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर सात अगस्त को सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी थी. अपनी चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी इस बार तिरंगा झंडा फहराएंगी. उसके बाद एलजी कार्यालय ने सोमवार तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया था.

इसके बाद मंत्री गोपाल राय कल सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले थे. मुलाकात से लौटने के बाद उन्होंने आतिशी द्वारा झंडा फहराने को लेकर दिल्ली सरकार सामान्य प्रशासन विभाग को तैयारी शुरू करने के आदेश दिए थे. मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है.

हर साल स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सीएम झंडा फहराते हैं. इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से न्यायिक हिरासत में हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आबकारी नीति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा. हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने ऐसा कर कोई दुर्भावनापूर्ण काम नहीं किया है. यही वजह है कि इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल झंडा नहीं फहरा सकते.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी और प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद उनके खिलाफ साक्ष्यों की प्रक्रिया बंद हो गया और यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के या अवैध था. अदालत ने ये भी कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं हैं, बल्कि मैगसायसाय पुरस्कार विजेता और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं.

सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. उस समय सीएम ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में न्यायिक हिरासत में बंद थे. दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत ने 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी. हालांकि, हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी.

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