चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने के HC के निर्देश

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के कार्यकाल विस्तार की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश उपभोक्ता आयोग के कामकाज में किसी तरह की रुकावट से बचने के उद्देश्य से दिया गया।

मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-1 के अध्यक्ष पवनजीत सिंह और राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के गैर-न्यायिक सदस्य प्रीतिंदर सिंह के कार्यकाल से जुड़ा था। पवनजीत सिंह का कार्यकाल 5 जुलाई को समाप्त हो गया था, जबकि प्रीतिंदर सिंह का कार्यकाल 6 सितंबर तक था।

याचिका में कहा गया था कि नए संशोधित नियमों के तहत नियमित चयन और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक दोनों अधिकारियों को पद पर बनाए रखा जाए। यह भी बताया गया कि यदि नए सदस्यों की नियुक्ति से पहले मौजूदा अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया जाता है, तो उपभोक्ता आयोगों का कामकाज प्रभावित होगा और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मामलों के 90 दिनों में निपटारे का उद्देश्य भी प्रभावित हो सकता है।

सुनवाई के दौरान प्रशासन ने बताया कि दोनों अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को निर्धारित की गई है।

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