हरियाणा सरकार ने अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में की बढ़ोतरी नई दरें जनवरी 2025 से लागू होंगी

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चंडीगढ़, 3 नवंबर: हरियाणा सरकार ने राज्य के अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने उनके वेतन में बढ़ोतरी करते हुए नई दरें घोषित की हैं, जो जनवरी 2025 से प्रभावी होंगी।

नई अधिसूचना के अनुसार, राज्य को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक श्रेणी में तीन स्तर (लेवल) के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वेतन दरें तय की गई हैं।

श्रेणी-1 जिलों में आने वाले कर्मचारियों को अब निम्नानुसार वेतन मिलेगा –

• लेवल-1: ₹19,900 प्रति माह, ₹765 प्रतिदिन, ₹96 प्रति घंटा

• लेवल-2: ₹23,400 प्रति माह, ₹900 प्रतिदिन, ₹113 प्रति घंटा

• लेवल-3: ₹24,100 प्रति माह, ₹927 प्रतिदिन, ₹116 प्रति घंटा

श्रेणी-2 जिलों में यह दरें होंगी –

• लेवल-1: ₹17,550 प्रति माह, ₹675 प्रतिदिन, ₹84 प्रति घंटा

• लेवल-2: ₹21,000 प्रति माह, ₹808 प्रतिदिन, ₹101 प्रति घंटा

• लेवल-3: ₹21,700 प्रति माह, ₹835 प्रतिदिन, ₹104 प्रति घंटा

श्रेणी-3 जिलों के लिए वेतन दरें इस प्रकार तय की गई हैं –

• लेवल-1: ₹16,250 प्रति माह, ₹625 प्रतिदिन, ₹78 प्रति घंटा

• लेवल-2: ₹19,800 प्रति माह, ₹762 प्रतिदिन, ₹95 प्रति घंटा

• लेवल-3: ₹20,450 प्रति माह, ₹787 प्रतिदिन, ₹98 प्रति घंटा

सरकार के इस निर्णय से हजारों अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी राज्य के प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक वर्ग के कर्मचारियों को भी समान रूप से लाभ पहुंचाएगी।

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