पंचकूला में कुत्ते का आतंक: एक के बाद एक 10 को काटा, चार बच्चों को नोचा, लोगों ने पीट-पीट कर मार डाला

0

पंचकूला के सेक्टर-16 के बुढ़नपुर में एक खूंखार कुत्ते ने रविवार को करीब आधे घंटे में चार बच्चों सहित दस लोगों को काट दिया। इससे बुढ़नपुर में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए घरों-दुकानों के अंदर और छतों पर भागे। वहीं, गुस्साए लोगों ने कुत्ते को दौड़ाकर पकड़ लिया और उसके दोनों पैर बांधकर डंडों से पीट-पीटकर मार डाला। इसके बाद कुत्ते का शव बोरी में भरकर पार्क के बाहर फेंक दिया।

इस बीच घायल रियांश (2), प्रिया (8), निशांत (14) और शिवा (20) को पंचकूला के सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया। रैबीज का टिका लगाकर डॉक्टरों ने एंटी-रैबीज सीरम के लिए जीएमसीएच-32 रेफर कर दिया। वहां से मरीजों को जीएमएसएच-16 के गवर्नमेंट अस्पताल भेजा गया लेकिन वहां भी टीका नहीं मिला। वहीं, कुत्ते के शिकार कुछ लोगों ने महंगे दामों पर सीरम खरीदकर लगवा लिया। कुछ चंडीगढ़ के सेक्टर-19 की डिस्पेंसरी में सोमवार की सुबह सीरम लगवाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया गाइड लाइन के बाद नगर निगम ने हिंसक आवारा कुत्तों के व्यवहार परिवर्तन के लिए विशेष एजेंसी नियुक्त करने का फैसला एफएनसीसी की बैठक में लिया था लेकिन नई व्यवस्था को लागू होने में अभी समय लगेगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। अगर किसी एजेंसी ने दिलचस्पी दिखाई तब हिंसक कुत्तों पर लगाम लगाने में निगम सफल हो जाएगा।

जानिए… क्या रहेगी व्यवस्था
नई व्यवस्था के तहत डॉग बाइट का मामला सामने आने के बाद निगम की एजेंसी सक्रिय होगी और संबंधित कुत्ते को पकड़कर सुखदर्शनपुर के डॉग रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा। इस सेंटर में कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन, टीकाकरण, डीस्ट्रेसमेंट और बिहेवियर माडिफिकेशन ट्रेनिंग करवाई जाएगी। हिंसक प्रवृति वाले कुत्तों को तब तक वहां रखा जाएगा, जब तक उनका व्यवहार सामान्य नहीं हो जाता। अनुमान है कि हर कुत्ते पर करीब 4500 रुपये खर्च आएगा लेकिन इसके लिए अभी टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।

पीड़ित को न्यूनतम 10 हजार रुपये प्रति दांत देना होगा
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में वित्तीय सहायता न्यूनतम 10 हजार रुपये प्रति दांत के निशान पर होगी। त्वचा से मांस खींचे जाने पर यह न्यूनतम 20 हजार रुपये प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव पर देय होगा। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि राज्य मुख्य रूप से मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा और उसे राज्य की दोषी एजेंसियों/साधनों या निजी व्यक्ति, यदि कोई हो, से इसकी वसूली करने का अधिकार होगा।

क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन
सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार हिंसक कुत्तों को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। प्रत्येक वार्ड में फीडिंग पॉइंट चिह्नित होंगे और आक्रामक कुत्तों को आश्रय गृहों में रखा जाएगा। चौबीस हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल से शिकायतों का निवारण होगा। आवासीय कॉलोनियों में आरडब्ल्यूए के सहयोग से फीडिंग पॉइंट बनेंगे जहां पशु प्रेमियों को साफ-सफाई रखनी होगी।

RAGA NEWS ZONE Join Channel Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *