हरियाणा में CET पोर्टल दोबारा नहीं खुलेगा, हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर सुनाया फैसला।

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चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हो रहे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) के लिए दोबारा पोर्टल खुलवाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा दाखिल जवाब में साफ हो गया है कि जिन युवाओं के आवेदनों में कमी है उन्हें भी पेपर देने का अवसर मिलेगा लेकिन रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा नहीं खोली जाएगी। हरियाणा के अलग-अलग शहरों के युवाओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर रजिस्ट्रेशन कर चुके अभ्यर्थियों के डेटा में करेक्शन और एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराने की मांग की थी। याचिकाकर्ता शीतल, निशा और नैंसी ने कहा है कि वे अन्य अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग से संबंध रखती हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नवीनतम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा था।

इसके लिए सरल पोर्टल पर आवेदन किया था, लेकिन यह सर्टिफिकेट समय पर नहीं बन पाया। इसलिए, उन्हें जनरल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। याचिका में मांग की गई है कि उन्हें आरक्षण का लाभ तभी मिल सकता है जब उनके रजिस्ट्रेशन में सुधार हो। इसलिए करेक्शन करने और नए रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाए। इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए केवल 15 दिन का समय दिया गया। जबकि, 2022 में एक साल से ज्यादा समय तक रजिस्ट्रेशन होता रहा था।

एक याचिकाकर्ता तनु ने कहा कि जब वह पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रही थी, तो बार-बार वन टाइम पासवर्ड लेट आता था। इस कारण वह रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई। ओटीपी लेट आने के कारण जो युवा पंजीकरण नहीं कर सके, वे तभी पंजीकरण कर सकते हैं जब पोर्टल दोबारा खुले। इसलिए, नए पंजीकरण के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाए। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी याचिकाओं को क्लब कर दिया था।

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