47.5 लाख के धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत मंजूर

47.5 लाख के धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत मंजूर
मोहाली। विशाल शर्मा |एडिशनल सेशंस जज ने मोहाली के प्रापर्टी फ्रॉड केस में आरोपी जसविंदर कुमार को नियमित जमानत मंजूर कर ली है। आरोपी के खिलाफ थाना सदर खरड़ जिला मोहाली में धारा 406, 420, 120-बी और 201 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में शिकायत कमांडेंट चौथी बटालियन फेज-11 मोहाली ने की थी, जिसमें एक क्लास-4 कर्मचारी कमला बिष्ट ने बताया था कि उसने सेक्टर-127, खरड़ स्थित शिवालिक होम्स में मकान नंबर 98 खरीदने के लिए मालिक विशाल अग्रवाल और प्रापर्टी डीलर जसविंदर कुमार के साथ सौदा तय किया था। इस सौदे की कुल कीमत 47 लाख 50 हजार रुपए तय हुई थी, जिसमें से उसने कुल 40 लाख 49 हजार रुपए की रकम अलग-अलग किश्तों में भुगतान की, लेकिन अब तक रजिस्ट्री नहीं करवाई गई।
जांच में सामने आया कि वही मकान कई लोगों को बेचा गया था और आरोपी द्वारा दिए गए 21 लाख 50 हजार रुपए के चेक भी बाउंस हो गए थे। इस पर ईओ विंग ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की पुष्टि करते हुए एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी। जमानत याचिका के दौरान आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि जसविंदर कुमार 29 नवंबर 2023 से न्यायिक हिरासत में है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और केस ट्रायल के लिए लंबित है। इसके अलावा, अन्य दो सह-आरोपी पहले ही जमानत पर हैं, इसलिए जसविंदर कुमार को भी जमानत दी जाए। सरकारी वकील की ओर से आपत्ति जताई गई कि आरोपी के खिलाफ अन्य दो एफआईआर भी दर्ज हैं और मामला गंभीर प्रकृति का है। लेकिन अदालत ने माना कि ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है और आरोपी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने आरोपी को 50 हजार के निजी मुचलके और एक जमानती के साथ जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई है। वह अदालत की बिना अनुमति के विदेश नहीं जा सकेगा, उसे इस केस से जुड़े किसी भी गवाह को धमकाना अपराध माना जाएगा।