जॉब फ्रॉड केस में आज चंडीगढ़ DGP हाईकोर्ट में तलब: कोर्ट ने कहा- यह अस्वीकार्य, तैयारी से आएं, सरकारी वकील ने खोली लापरवाही की पोल
ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से जुड़े साइबर ठगी मामले में चंडीगढ़ डीजीपी डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खुद पेश हो सकते हैं। पिछली सुनवाई पर ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से जुड़े साइबर ठगी मामले में
आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी। हाईकोर्ट उस समय हैरान रह गई, जब सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में न तो कोई जानकारी दी है और न ही कोई रिपोर्ट सौंपी है।
इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह स्थिति प्रशासनिक तंत्र की गंभीर विफलता को दर्शाती है और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालती है। हाईकोर्ट ने इस लापरवाही को “अस्पष्ट और अस्वीकार्य” बताते हुए चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी को खुद अदालत में पेश होकर जवाब देने के आदेश दिए थे।
कोर्ट ने यह आदेश ऑनलाइन जॉब फ्रॉड के आरोपी विजय कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। आरोपी ने पार्ट-टाइम जॉब और यूट्यूब वीडियो लाइक करने के नाम पर एक महिला से 10.99 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने मई, 2025 में आरोपी को हिरासत में लिया था।
