Haryana: ‘सट्टा किंग पर नकेल, फर्जी ट्रैवल एजेंटों के भी काटे पर’, हरियाणा विधानसभा ने पास किए ये चार बिल

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Haryana Assembly: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में 4 बिल पास किए गए। बीते बुधवार को सदन में सर्वसम्मति से 4 विधेयकों को पारित किया गया। इनमें हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का रजिस्ट्रेशन, शव का सम्मानजनक निपटान, और विनियमन विधेयक-2025, हरियाणा संविदा कर्मचारी संशोधन विधेयक 2025 और हरियाणा जुआ-सट्टा विधेयक 2025 शामिल हैं। जानिए हरियाणा सरकार के इन 4 नए कानूनों क्या हैं…

1. हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025: विधानसभा में सरकार की ओर से ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन बिल पेश किया गया, जिसे सदन में पास भी कर दिया गया। इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि सरकार ने डंकी रूट से युवाओं को विदेश भेजने को लेकर आ रहे मामलों के बाद यह फैसला लिया है।

2. जुआ-सट्टा विधेयक-2025: सरकार ने सदन में जुआ-सट्टा बिल पेश किया, जिसे सभी की सहमति से पास कर दिया गया। इसके तहत मैच फिक्सिंग, चुनाव और खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी।

3. हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक-2024: सरकार के इस बिल के तहत प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है। इसके तहत हरियाणा में 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

4. हरियाणा शव सम्मान निपटान: सदन में हरियाणा सव सम्मान विधेयक पास किया गया। इसके तहत  अब लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 6 महीने से 3 साल तक की कैद और साथ ही एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। बता दें कि अब हरियाणा में सड़क पर शव को रखकर प्रदर्शन करना भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।

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