राशन कार्ड जारी करने में देरी पर SC ने राज्यों को लगाई फटकार, आदेश जारी

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सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड जारी करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों के सत्यापन में देरी पर संज्ञान लिया है। अदालत ने मंगलवार को सत्यापन में देरी के लिए दोषी राज्यों को फटकार लगाई और उन्हें चार सप्ताह के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को उन राज्यों को खाद्यान्न जारी करने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने प्रवासी श्रमिकों का सत्यापन पूरा कर लिया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इसकी सुनवाई की. देरी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पीठ ने कहा कि यदि राज्य निर्धारित समय के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहते हैं, तो वह संबंधित सचिवों को तलब करेगी।

 

चार महीने में सत्यापन क्यों नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि चार महीने के भीतर सत्यापन क्यों नहीं किया जा सका. यह बहुत ज्यादा है। चार महीने के बाद भी आप यह कर रहे हैं और यह कहने का साहस रखते हैं कि दो महीने और चाहिए। अदालत ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि संपूर्ण सत्यापन चार सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए। इस मौके पर कोर्ट ने बिहार और तेलंगाना की तारीफ की.

पीठ ने कहा कि बिहार और तेलंगाना एकमात्र राज्य हैं जहां प्रवासी श्रमिकों का 100 प्रतिशत सत्यापन पूरा हो चुका है। इस संबंध में कोर्ट ने केंद्र को इन राज्यों को अनाज जारी करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ज्यादातर राज्य इस काम को पूरा नहीं कर पाए हैं, जिससे लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है.

 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है. इससे पहले, अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को दो महीने के भीतर राशन कार्ड प्रदान करने का निर्देश दिया था।

 

 

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