हाई कोर्ट ने छात्र के खिलाफ दायर केस को खारिज करते हुए कहा, किसी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना अपराध नहीं है, भले ही वह आतंकवादी ही क्यों न हो।

जम्मू-कश्मीर के रहने वाले तहसीन गुल कसौली की चितकारा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मुठभेड़ में आतंकी की मौत के बाद याचिकाकर्ता ने फेसबुक पर लिखा था कि अल्लाह आपकी शहादत कबूल करे. इस संबंध में यूनिवर्सिटी के एक पूर्व अधिकारी ने पुलिस से शिकायत की थी.
किसी की आत्मा के लिए प्रार्थना करने में कोई पाप नहीं है, भले ही वह प्रार्थना किसी आतंकवादी की आत्मा की शांति के लिए हो। मुठभेड़ के बाद आतंकी की आत्मा के लिए फेसबुक पर प्रार्थना करने वाले छात्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की.
आतंकवादियों के लिए पोस्ट किया गया
याचिका दायर करते हुए जम्मू-कश्मीर निवासी तहसीन गुल ने वकील मोहम्मद अरशद के माध्यम से हाई कोर्ट को बताया कि वह कसौली की चितकारा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मुठभेड़ में आतंकवादी बताया गया एक व्यक्ति मारा गया। याचिकाकर्ता ने फेसबुक पर लिखा कि अल्लाह आपकी शहादत कबूल करे. इसके चलते यूनिवर्सिटी के एक पूर्व अधिकारी ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कसौली पुलिस ने 2019 में एफआईआर दर्ज की.
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने फेसबुक पर पोस्ट कर सिर्फ आतंकी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की थी, ऐसा करना कोई अपराध नहीं है. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिसे आतंकवाद का महिमामंडन कहा जा सके. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे शांति और कानून व्यवस्था प्रभावित हो. ऐसे में हाई कोर्ट ने इस मामले में दर्ज एफआईआर और उससे जुड़ी सभी कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दिया है.