बंगाल ट्रेन हादसे के पीड़ितों को कैसे मिलेगा 10 लाख रुपये का बीमा क्लेम, ये है डिटेल

17 जून की सुबह बंगाल के सिलीगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकराकर पटरी से उतर गई, जिससे 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हो गए. जब यह हादसा हुआ तब ट्रेन त्रिपुरा के अगरतला से कोलकाता के सियालदह स्टेशन जा रही थी। आपको बता दें कि इस भयानक टक्कर से कंचनजंगा एक्सप्रेस के कम से कम दो डिब्बे पटरी से उतर गए. हादसा उत्तर बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से करीब सात किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी के रंगपानी इलाके में हुआ.
अब सवाल ये है कि क्या इस रेल हादसे में मरने वालों को रेलवे से पैसा मिलेगा? अगर मिलेगा तो कितना पैसा मिलेगा? यात्रा के दौरान किसी भी घटना की स्थिति में रेलवे कितना बीमा कवर प्रदान करता है, जिन लोगों ने ट्रेन टिकट बुक करते समय अपने टिकट में यह बीमा जोड़ा है उन्हें कितना बीमा कवर मिलेगा, उन्हें अलग से कितना खर्च करना होगा और नियम व शर्तें इसके अंतर्गत क्या है आज की स्टोरी में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं.
बीमा दावा किसे प्राप्त होगा?
अगर आप रेलवे से यात्रा करते हैं तो आपको इस खास बीमा सेवा के बारे में जानना चाहिए, जहां आप महज 45 पैसे खर्च करके 7 से 10 लाख रुपये का कवर पा सकते हैं। टिकट बुक करते समय यात्री को विकल्प दिया जाता है कि वह यात्रा बीमा लेना चाहता है या नहीं। इसके लिए उनसे 45 पैसे की मामूली रकम ली जाती है। यानी इस हादसे में जिन 8 यात्रियों की मौत हुई है. अगर किसी ने अपने टिकट में यह कवर जोड़ा है तो उसे बीमा कंपनी की ओर से 10 लाख रुपये तक की रकम दी जाएगी.
एक कवर खरीदने में कितना खर्च आता है?
अगर कोई यात्री रेल दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसे 7.5 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है. इसके अलावा अस्पताल में इलाज के लिए 2 लाख रुपये मुफ्त है. साथ ही अगर यात्री की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। आपको बता दें, इस बीमा का दावा केवल वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने 45 पैसे का बीमा लिया है। आपको बता दें कि टिकट बुक करते समय आपको नॉमिनेटेड व्यक्ति की जानकारी सही-सही भरनी चाहिए।
ये विवरण भरने का विकल्प टिकट बुक करने के बाद मेल पर भेजे गए लिंक पर उपलब्ध है। इसलिए, यदि आप स्वयं या किसी एजेंट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो उसे अपनी ईमेल आईडी का उपयोग करने के लिए कहें ताकि आपको नामांकित व्यक्ति का नाम भरने का मौका मिल सके और दुर्घटना की स्थिति में दावा करने में कोई कठिनाई न हो
दावा प्रक्रिया क्या है?
यदि कभी कोई दुर्घटना होती है, तो उन सभी यात्रियों को 10 लाख रुपये मिलेंगे, जिन्होंने टिकट बुक करते समय 10 लाख रुपये का यात्रा बीमा लिया है। हालांकि, इस पर दावा करने का तरीका अलग है. रेलवे इस पैसे का भुगतान नहीं करता है लेकिन जिस कंपनी ने यात्रा बीमा लिया है वह यह बीमा कवर प्रदान करती है।
यात्रा बीमा केवल उन यात्रियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपना टिकट ऑनलाइन बुक किया है। साथ ही, एक पीएनआर पर बुक किए गए सभी टिकटों पर यात्रा बीमा का लाभ मिलेगा। यात्रा बीमा केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके टिकट कन्फर्म और आरएसी हैं। नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी को ट्रेन दुर्घटना के 4 महीने के भीतर यात्रा बीमा का दावा करना होगा। इसके लिए आपको उस कंपनी के पास जाना होगा जिसने आपका बीमा किया है और अपनी जानकारी देनी होगी। कुछ ही दिनों में आपको यात्रा बीमा मिल जाता है.