वायु एवं ध्वनि प्रदूषण दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी

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चंडीगढ़, 8 अक्टूबर,

दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2018 को ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल का आदेश दिया था, लेकिन इसकी आड़ में जहरीले पटाखे बनाए जाने लगे। इसके बाद 1 दिसंबर 2020 को एनजीटी ने आदेश दिया कि जहां भी हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में हो वहां पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए।

अब चंडीगढ़ में भी दिवाली के मौके पर पटाखे नहीं चलाए जाएंगे. इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन ने पटाखे न चलाने का आदेश जारी किया है, दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे के लिए पटाखे चलाने की इजाजत होगी. लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे.

 

केवल हरित पटाखों की अनुमति होगी। गुरुपर्व के अवसर पर केवल दो घंटे के लिए पटाखे चलाने की अनुमति होगी। पटाखे केवल सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 8 बजे से 9 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे। साइलेंट जोन से 100 मीटर की दूरी पर ही पटाखे चलाए जा सकेंगे, आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

 

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