पंजाब कैबिनेट ने 16 नए सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों के 320 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी

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चंडीगढ़, 19 जून, 2023;

राज्य के युवाओं की सस्ती और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से एक अनुकरणीय निर्णय में, मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता वाली पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को पंजाब के 16 नए सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के 320 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी।

यह फैसला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहां पंजाब सिविल सचिवालय-1 स्थित उनके कार्यालय में हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया.

 

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इन कॉलेजों को 2021-22 में शुरू किया गया था. कैबिनेट ने इन कॉलेजों के लिए लाइब्रेरी रिस्टोरर्स के 16 पद और लैब अटेंडेंट के 64 पद सृजित करने को भी मंजूरी दी। इस निर्णय से इन नये खुले महाविद्यालयों में आवश्यक प्राध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित होगी, जिससे नये महाविद्यालयों का सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा, जिससे विद्यार्थियों को लाभ होगा।

 

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में संशोधन से परिवार के बाहर मुख्तारनामा पर दो प्रतिशत स्टांप शुल्क लगाने की अनुमति

कैबिनेट ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए में प्रविष्टि संख्या 48 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जिसके तहत अब रक्त के बाहर संपत्ति के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने के लिए कलेक्टर दर या निर्धारित राशि का 2 प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है। संबंध। कर्तव्य लागू किया गया है।

 

 

 

यह कर्तव्य अचल संपत्ति की बिक्री और खरीद के लिए परिवार के सदस्यों (जैसे पति या पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी और पोते-पोतियों) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी देने के लिए लागू होगा। इस कदम का मकसद पावर ऑफ अटॉर्नी के गलत इस्तेमाल और लोगों से धोखाधड़ी को रोकना है।

राजकीय महाविद्यालयों में 645 सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 37 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने को हरी झंडी

मंत्रि-परिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में 645 सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा 37 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने की स्वीकृति प्रदान की। इससे राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में नियमित सहायक प्राध्यापकों की प्रतिनियुक्ति में मदद मिलेगी। इसके अलावा विभिन्न कॉलेजों में पहले से ही गैर नियमित श्रेणी में कार्यरत लोगों को पीपीएससी दिया जाएगा। के माध्यम से सहायक प्राध्यापक के नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु

आवेदन करने का मौका मिलेगा। यह छात्रों की गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करेगा और चयन के लिए संतोषजनक शैक्षणिक योगदान के साथ अनुभवी आवेदकों का एक बड़ा पूल उपलब्ध होगा।

 

पंजाब एजुकेशनल ट्रिब्यूनल को और अधिकार देने के लिए हरी झंडी

 

कैबिनेट ने पंजाब एफिलिएटेड कॉलेज (कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा) एक्ट, 1974 में संशोधन को भी मंज़ूरी दे दी है। यह पंजाब एजुकेशनल ट्रिब्यूनल को अपने फैसलों को लागू करने के लिए और अधिक अधिकार देगा। इसके अलावा ट्रिब्यूनल के कोरम को परिभाषित किया जाएगा और ट्रिब्यूनल को मामलों के प्रभावी निस्तारण के लिए बेंच गठित करने की अनुमति होगी।

 

न्यायिक अधिकारियों के वेतन में संशोधन के संबंध में अधिसूचना की प्रक्रियात्मक स्वीकृति

कैबिनेट ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 27-07-2022 और 18-01-2023 के 2015 की रिट याचिका (सिविल) 643 में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम सरकार के आदेशों का पालन किया है। भारत एवं अन्य ऐसा करते हुए न्यायिक अधिकारियों के वेतन में संशोधन संबंधी अधिसूचना दिनांक 08-02-2023 को स्वीकृति प्रदान की गई।

श्रम विभाग के समूह ख एवं ग के विभागीय नियमों का अनुमोदन

इस बीच, कैबिनेट ने श्रम विभाग की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ग्रुप बी और सी के विभागीय नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी.

 

 

 

 

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