पंचकूला क्लब फायरिंग: मुख्य हमलावर अब भी फरार, 3 साथी पुलिस हिरासत में
महिला को मामूली चोट आई, अस्पताल में भर्ती होने के बाद हालत स्थिर है; पुलिस के मुताबिक, करीब तीन अन्य फरार हैं, उनका दूसरे समूह से झगड़ा हुआ था।
पुलिस ने बताया कि रविवार तड़के करीब 2:30 बजे पंचकुला के सेक्टर 11 स्थित अलिफ लैला क्लब में एक 22 वर्षीय महिला को गोली छूकर निकल गई, जिससे उसे मामूली चोट आई। अधिकारियों ने बताया कि फिरोजपुर के तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनके दो-तीन साथी मौके से फरार हो गए।
क्लब में एक समूह का दूसरे समूह से झगड़ा होने के बाद गोलीबारी हुई। सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) संदीप कुमार ने बताया कि आरोपियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। उन्होंने बताया कि गोली कमर को छूकर निकल जाने से घायल हुई महिला चंडीगढ़ के मौली जागरण की निवासी है और उसे सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत स्थिर है।
हालांकि, एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिन्होंने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा, कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि चोट गोली से लगी है या किसी नुकीली वस्तु से, और मामले की जांच की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, फिरोजपुर से आए समूह का पहले बाउंसरों से तीखी बहस हुई, जब क्लब के नियम का हवाला देते हुए उनमें से एक को अपना कड़ा (कंगन) उतारकर काउंटर पर जमा करने को कहा गया। बाद में, इसी समूह का पुलिस लाइंस में तैनात हरियाणा पुलिस के एक सहायक सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) से भी झगड़ा हो गया। एएसआई अपने दोस्तों के साथ वहां आए थे और नाश्ता कर रहे थे। बाउंसरों ने स्थिति को नियंत्रण में किया। हालांकि, बताया जाता है कि बाद में जब समूह नाच रहा था, तब एक और झड़प हो गई।
बहस बढ़ने पर, कथित तौर पर एक युवक बाहर गया, पिस्तौल लाया और क्लब के अंदर दो गोलियां चलाईं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्लब में आने से एक दिन पहले युवक मोहाली में एक दोस्त के साथ रुके थे। उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। पुलिस पिस्तौल की वैधता की भी जांच कर रही है।
आरोपियों के दो अलग-अलग कारों में आने की खबर है, जिनमें से एक को जब्त कर लिया गया है। अधिकारियों ने चल रही जांच का हवाला देते हुए आगे की जानकारी देने से इनकार कर दिया।
गिरफ्तार युवकों को सोमवार को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस आगे की जांच के लिए उनकी रिमांड मांगेगी। उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है।
क्राइम ब्रांच की टीमों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर क्लब का दौरा किया और घटनास्थल का मुआयना किया। क्लब और आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, साथ ही चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 118 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना) और 109 (हत्या का प्रयास) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं को एफआईआर में शामिल किया गया है।
