हाईकोर्ट में अमृतपाल मामले की सुनवाई, पंजाब सरकार समेत सभी पक्षों ने जवाब के लिए मांगा समय; अगली सुनवाई 29 फरवरी को

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वारिस पंजाब प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह और उनके सहयोगियों पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) को हटाने के लिए दायर याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। इस बीच पंजाब सरकार समेत सभी पक्षों ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है.

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 29 फरवरी तय की है. साथ ही सभी पक्षों को उस दिन अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है. मामले में अन्य पक्षों में केंद्र सरकार और डिब्रूगढ़ जेल अधीक्षक शामिल हैं।

अमृतपाल अप्रैल से डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं

गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने अप्रैल 2023 में मोगा जिले के गांव रोडे के गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया था. जिस समय पुलिस उसका पीछा कर रही थी, उसी समय उस पर एनएसए लगा दिया गया। पकड़े जाने के बाद वह असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अब उन्हें वहां कैद हुए लगभग एक साल हो गया है.

 

ऐसे में एनएसए हटाने के लिए उनके और उनके सहयोगियों गुरजीत औजला, गुरुमीत सिंह बुकनवाला, कुलवंत सिंह और बसंत सिंह द्वारा कानूनी लड़ाई शुरू की गई है। इन सभी आरोपियों ने अपने खिलाफ हुई इस कार्रवाई को गैरकानूनी बताया है. साथ ही सभी को खुद को पंजाब की जेल में शिफ्ट करने के लिए कहा गया है.

 

आपको बता दें कि इस मांग को लेकर अमृतपाल पहले से ही अपने साथियों के साथ जेल में भूख हड़ताल पर बैठे हैं. वहीं उनका परिवार अमृतसर में धरना देकर विरोध जता रहा है.

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