हाईकोर्ट का पंजाब सरकार पर पलटवार, कहा- जेलों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, पंजाब सरकार हरियाणा से सीखे.

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हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार को हरियाणा से सीखना चाहिए कि जेलों को कैसे सुरक्षित रखा जाए. जेलों से लगातार रिहाई की पंजाब सरकार की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इन मामलों में जेलों से बरामद मोबाइल फोन, रंगदारी कॉल और एफआईआर का ब्योरा मांगा गया है. हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन को 30 अप्रैल तक जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है.

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और यूटी प्रशासन को जेल कॉल, मोबाइल फोन की जब्ती और ऐसे मामलों में दर्ज एफआईआर का विवरण 30 अप्रैल तक जमा करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने हरियाणा की जेलों की तारीफ की और कहा कि पंजाब सरकार को जेलों को सुरक्षित रखने के लिए हरियाणा से सीखना चाहिए.

 

सोमवार को इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही हाई कोर्ट ने जेलों से जुड़े आंकड़ों पर जवाब मांगा तो पंजाब सरकार और अन्य पक्षों ने इसके लिए समय देने की अपील की. हाईकोर्ट ने पूछा कि जेलों से रंगदारी की कॉलें कम क्यों नहीं हो रही हैं, क्या रंगदारी और रंगदारी का धंधा अभी भी चल रहा है?

 

डेटा क्यों उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है? जब भी रंगदारी और रंगदारी का कोई मामला सामने आता है तो पंजाब और उसकी जेलों का जिक्र जरूर होता है. पंजाब की जेलों में ये सब क्यों होता है?

 

हाई कोर्ट ने कहा कि यह सीधे तौर पर सुरक्षा में लापरवाही का मामला है. हरियाणा में ऐसा नहीं है. आप हरियाणा से क्यों नहीं सीखते कि जेलों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। हाईकोर्ट ने अब हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई में बताएं कि उनके जिलों में मोबाइल फोन के कितने मामले मिले हैं और इन मामलों में क्या कार्रवाई की गई है. साथ ही यह भी बताया जाए कि जेलों से रंगदारी या रंगदारी के कितने मामले सामने आए हैं, उनमें क्या कार्रवाई हुई और मौजूदा स्थिति क्या है.

 

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