केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें झटका लगा.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाला मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उनके वकील आज मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में मामले की जल्द सुनवाई की मांग करेंगे. इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने न्यायिक हिरासत के दौरान अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय मांगने की उनकी अर्जी खारिज कर दी। केजरीवाल ने अपने वकीलों से हफ्ते में पांच बार मिलने की इजाजत मांगी थी. फिलहाल उन्हें हफ्ते में दो बार मिलने की इजाजत है.
कल दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी सही थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है. 6 महीने से अधिक समय तक बार-बार समन का पालन न करना उनकी गिरफ्तारी का एक कारण था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास जांच के लिए अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
अदालत ने कहा कि यह आरोप कि मामले में आरोपी बने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान ईडी द्वारा जबरन दिए गए थे या लोक अभियोजन निदेशालय के आदेश पर दिए गए थे, न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाता है, जो कानून द्वारा शासित नहीं है। कि किसी सरकार या जांच एजेंसी द्वारा.
हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर केजरीवाल चाहें तो ट्रायल के दौरान गवाहों से जिरह कर सकते हैं। कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव के कारण हुई थी. कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को पता था कि मार्च में चुनाव होने हैं. बार-बार बुलाने के बावजूद वे पूछताछ के लिए नहीं गए।
आपको बता दें कि केजरीवाल ने 22 मार्च को निचली अदालत द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में दायर याचिका में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताया था. इस मामले की सुनवाई 3 अप्रैल को हुई थी. दोनों पक्षों (ईडी और केजरीवाल) की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने 3 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.