तीन साल बाद फैसला, चंडीगढ़ में सगे भाई की हत्या करने वाले को उम्रकैद; शराब के नशे में किया था चाकू से हमला
चंडीगढ़: शराब के नशे में मां के साथ मारपीट करने और छोटे भाई की चाकू से हत्या करने वाले दोषी को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अमित कुमार ग्रोवर की अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वाला दोषी डड्डूमाजरा का 35 वर्षीय अजय कुमार है।
तीन साल पहले अजय ने नशे में अपनी मां के साथ झगड़ा किया। बीच-बचाव करने आए भाइयों अनिल और राहुल पर उसने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में मां कमला देवी और भाई अनिल बुरी तरह घायल हो गए, जबकि छोटे भाई राहुल की मौत हो गई।
पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या, मारपीट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया। सरकारी वकील सचिन ने दोषी को अधिकतम सजा देने की मांग की, जिसके बाद अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने निर्देश दिए कि यदि दोषी 35 हजार रुपये का जुर्माना भरता है, तो यह पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा।
अजय की भाभी मीनाक्षी इस केस में चश्मदीद गवाह थीं। उन्होंने बताया कि अजय नशे का आदी था और अक्सर परिवार के सदस्यों से झगड़ा करता था। घटना वाली रात करीब 9:20 बजे, अजय नशे में अपनी मां कमला के साथ झगड़ा कर रहा था। इसी दौरान कमला के दो अन्य बेटे अनिल और राहुल वहां पहुंचे।
दोनों ने अजय को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह और भड़क गया और पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद, अजय चाकू लेकर लौटा और उसने अनिल, राहुल और मां कमला पर हमला कर दिया। तीनों घायल हो गए।
चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और अजय मौके से फरार हो गया। घायलों को जीएमएसएच-16 में भर्ती कराया गया, जहां राहुल ने दम तोड़ दिया।इस केस में सबसे भावुक मोड़ तब आया जब दोषी अजय की मां कमला देवी ने अदालत में गवाही दी।
उन्होंने कहा कि उनके तीनों बेटों के बीच झगड़ा हुआ था और सभी ने शराब पी रखी थी। कमला ने यह बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें चोटें किसने मारी थीं।
