चंडीगढ़ में फिजूल पानी बहाने वालों की खैर नहीं, होली से पहले नगर निगम ने कर ली बड़ी तैयारी

0
 चंडीगढ़ नगर निगम ने इस गर्मी में पीने के पानी के संरक्षण के लिए एक ठोस योजना तैयार की है और पानी की बर्बादी करने वाले किसी भी नागरिक या संस्था पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।
यह कार्रवाई चंडीगढ़ जल आपूर्ति उपविधियों की धारा 13 (x), 29 (a), 34 (d), (e), (g) और 47 के तहत की जाएगी, जिनमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।
नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार, आईएएस ने जानकारी देते हुए बताया कि पानी के संरक्षण को लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे। जो लोग पानी सप्लाई के दौरान लॉन की सिंचाई, वाहनों और आंगन की धुलाई, ओवरहेड या अंडरग्राउंड टैंक से पानी का ओवरफ्लो, वाटर मीटर चेंबर से पानी का रिसाव, नल की अनुपस्थिति के कारण पानी की बर्बादी, पाइप लाइन में लीकेज, कूलर से पानी की रिसाव और पानी सप्लाई लाइन पर बूस्टर पंप के सीधे उपयोग जैसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त ने यह भी कहा कि बार-बार उल्लंघन करने वालों का जल कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के निलंबित कर दिया जाएगा और उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नागरिकों को इस नोटिस के जारी होने के 24 घंटे के भीतर सभी दोषों/खामियों को ठीक करने की सलाह दी गई है।
ऐसा न करने पर संबंधित परिसर की जल आपूर्ति बंद कर दी जाएगी और जल आपूर्ति उपविधियों के उल्लंघन पर ₹5788/- का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे नियमित जल आपूर्ति बिल के माध्यम से वसूला जाएगा। आयुक्त ने “सिटी ब्यूटीफुल” के नागरिकों से अपील की है कि वे पानी की बर्बादी से बचें और इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण में निगम का सहयोग करें।
इससे कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पंजाब में विभिन्न नदियों, नहरों आदि के जल को प्रदूषित करने पर अब जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी बल्कि सरकार ऐसे लोगों से जुर्माना वसूल करेगी। यह जुर्माना पांच हजार से पंद्रह लाख रुपये तक हो सकता है।

RAGA NEWS ZONE Join Channel Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *