राष्ट्रीय: राहुल गांधी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, पढ़ें क्या है मामला

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इलाहाबाद, 2 मई, 2026 – इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ BJP और RSS के खिलाफ बयान देने के मामले में दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी के बयान के संबंध में FIR दर्ज करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई थी। इस मामले में, 9 अप्रैल को हाई कोर्ट के जस्टिस विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में, सरकारी नीतियों की आलोचना न केवल वैध है, बल्कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी है।

सरकार की आलोचना करना और उससे वैचारिक मतभेद रखना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। यदि कोई जन प्रतिनिधि किसी नीति या विचारधारा के खिलाफ लड़ने की बात करता है, तो इसे राजद्रोह भड़काने वाला नहीं माना जा सकता।

यह याचिका सिमरन गुप्ता ने दायर की थी। इसमें संभल की चंदौसी कोर्ट के 7 नवंबर, 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी। उस आदेश में, चंदौसी कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका को कमजोर बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था।

दरअसल, 15 जनवरी, 2025 को राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, “हम BJP, RSS और भारत सरकार से लड़ रहे हैं।” इसी बयान के आधार पर, स्पेशल MP/MLA कोर्ट में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए एक अर्जी दायर की गई थी, जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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