त्योहारों के चलते पंजाब में 4 दिन की सरकारी छुट्टियों का ऐलान: 16 और 23 अक्टूबर की छुट्टी आरक्षित रहेगी, सरकार ने की घोषण
पंजाब में आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने छुट्टियों की घोषणा कर दी है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, कुछ दिनों को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है, जबकि कुछ तिथियों को आरक्षित छुट्टियों की श्रेणी में रखा गया है। सार्वजनिक छुट्टियों में 20 अक्टूबर को दिवाली का पर्व शामिल है, जो पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। इसी तरह 22 अक्टूबर को विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर भी अवकाश घोषित किया गया है, जो विशेष रूप से कारीगरों और औद्योगिक इकाइयों से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है।
इसके अलावा, 16 अक्टूबर को बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्मदिन, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के गुरु गद्दी दिवस के उपलक्ष्य में आरक्षित छुट्टियों की घोषणा की गई है। आरक्षित छुट्टी का अर्थ है कि इन दिनों कार्यालय खुले रहते हैं और नियमित सरकारी कामकाज जारी रहता है। कर्मचारी इनमें से किसी भी दो छुट्टियों का चयन कर साल में व्यक्तिगत अवकाश के रूप में ले सकते हैं। इस तरह की छुट्टियां कर्मचारियों को अपनी धार्मिक आस्था और परंपराओं के अनुसार विशेष दिन पर अवकाश लेने का अवसर प्रदान करती हैं, जबकि प्रशासनिक कार्यों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ता।
आमतौर पर साल भर में लगभग 40 दिन आरक्षित छुट्टियों के लिए निर्धारित होते हैं, लेकिन कर्मचारी इनमें से केवल दो दिन ही चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में करवा चौथ के दिन भी आरक्षित छुट्टी थी। उस दिन कार्यालय खुले थे, लेकिन अधिकांश महिला कर्मचारियों ने अपनी आरक्षित छुट्टी का उपयोग करते हुए अवकाश लिया था। यह व्यवस्था विभिन्न समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ताकि सभी को अपनी मान्यताओं के अनुसार त्योहार मनाने की सुविधा मिल सके, वहीं कार्यालयों का कामकाज भी सुचारु रूप से चलता रहे।
