हरियाणा में सीएम सैनी का फैसला: 1 दिसंबर से लागू होंगे नए कलेक्टर रेट, रेवेन्यू विभाग ने जारी किया आदेश

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हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 1 दिसंबर 2024 से नए कलेक्टर रेट लागू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ऐलान के बाद रेवेन्यू विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्त को भी आदेश के बारे में बता दिया गया है। प्रदेश में अब नए कलेक्टर रेट के हिसाब से जमीनों की रजिस्ट्री की जाएगी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कलेक्टर रेट 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदेश में पहले नए कलेक्टर रेट अप्रैल में लागू होने थे। हालांकि, लोकसभा चुनाव और आचार संहिता के कारण सीएम सैनी की तरफ से कलेक्टर रेट बढ़ाने के आदेश को स्थगित कर दिया था। प्रदेश में अब  विधानसभा चुनाव भी हो जाने के बाद इस पर फैसला लिया गया है। प्रदेश के एनसीआर में आने वाले जिलों जैसे गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, पलवल, सोनीपत, पानीपत और करनाल से सबसे कलेक्टर रेट को बढ़ाने का प्रस्ताव आया था। इन जिलों के एनसीआर में आने के कारण यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही है।

कलेक्टर रेट के बढ़ने से जमीन की खरीद पर भी असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर जगह की स्थिति और मार्केट रिसर्च के आधार पर रेट बढ़ाया जाता है। कलेक्टर रेट तय हो जाने के बाद कम कीमत में जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई जा सकती है। ऐसे में आमजन की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में भी कलेक्टर रेट मार्केट वैल्यू के आधार पर तय किए गए थे।

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