चरणजीत चन्नी को हाईकोर्ट से राहत, लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज

जालंधर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
भाजपा नेता और वकील गौरव लूथरा ने चन्नी के खिलाफ याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उन्होंने नामांकन के दौरान कई जानकारियां छिपाईं और चुनाव आयोग को चुनाव खर्च का सही ब्योरा नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने रैलियों की अनुमति से जुड़ी जानकारी भी कथित तौर पर नहीं दी।
याचिका में क्या कहा गया?
भाजपा नेता और वकील गौरव लूथरा ने अपनी याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून का हवाला देते हुए चरणजीत सिंह चन्नी का चुनाव रद्द करने का हाईकोर्ट से आदेश मांगा था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चन्नी ने अपने चुनावी हलफनामे में कई तथ्य छिपाए हैं और चुनाव खर्च का पूरा ब्योरा आयोग को नहीं दिया है।
मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई में चरनीजत सिंह चन्नी के वकील ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा पेश किए गए सभी तथ्य झूठे और निराधार हैं। उनके वकील ने यह भी कहा कि याचिका दायर करने वाला पक्ष खुद कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और चन्नी को बड़ी राहत दी।