हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ने की वकील पर FIR: चंडीगढ़ के अंकुश धनेरवाल पर रिश्वत मांगने का आरोप, सरपंच और बेटे पर FIR

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सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) चंडीगढ़ ने एडवोकेट अंकुश धनेरवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हाईकोर्ट ऑर्डर में बताया गया है कि ₹4,50,000 की रकम एडवोकेट अंकुश धनेरवाल को रिश्वत के रूप में दी गई थी।

ये मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश में दर्ज किया गया है। इसके अलावा वकील को धमकाने के मामले में सीबीआई ने मोहाली के पूर्व सरपंच बलविंदर सिंह और उसके बेटे रंजीत सिंह पर एफआईआर दर्ज की है।

 

हाईकोर्ट ने कहा था कि वकील अंकुश धनेरवाल पर लगे आरोपों की जांच की जाए। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने मुवक्किल बलविंदर सिंह और उनके बेटे रंजीत सिंह से कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला करवाने के लिए पैसे मांगे थे। आरोप है कि यह रिश्वत सरकारी वकील और न्यायिक अधिकारी के नाम पर मांगी गई थी। एफआईआर में बलविंदर सिंह और रंजीत सिंह की शिकायतें भी जोड़ी गई हैं।

 

इन धाराओं के एफआईआर दर्ज

 

हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने यह मामला दर्ज किया है। यह केस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 7A (जो 2018 में बदली गई थीं) और नए कानून बीएनएस 2023 की धारा 61 (2) के तहत दर्ज किया गया है।

 

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