तस्करी पर लगेगी लगाम, हरियाणा में शराब की हर बोतल पर रहेगी सरकार की नजर, सीएम सैनी ने लांच किया ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ सिस्टम
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को शराब के लिए एक अपग्रेडेड QR कोड-बेस्ड ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ सिस्टम और आठ ऑनलाइन आबकारी (excise) सेवाओं की शुरुआत की। इसका मकसद डिजिटल गवर्नेंस के ज़रिए पारदर्शिता बढ़ाना, रेगुलेटरी निगरानी को मज़बूत करना और राज्य के रेवेन्यू को बढ़ाना है।
मुख्यमंत्री ने आबकारी और कराधान विभाग के ‘हरियाणा विज़न-2047’ रोडमैप, मुख्यमंत्री की घोषणाओं और विभागीय प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए इसे लांच किया। अपग्रेडेड ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ सिस्टम के तहत, शराब की हर बोतल को एक यूनिक QR कोड दिया जाएगा, जिससे अधिकारी डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट से लेकर थोक वितरकों और खुदरा दुकानों तक इसकी आवाजाही पर नज़र रख सकेंगे।
सरकार ने कहा कि यह सिस्टम अवैध शराब की बिक्री को रोकने, आबकारी कानूनों का पालन बेहतर बनाने, टैक्स चोरी और तस्करी की जांच करने और सप्लाई चेन की रियल-टाइम निगरानी में मदद करेगा। सीएम सैनी ने आठ ऑनलाइन आबकारी सेवाएं भी शुरू कीं, जिनमें कॉन्सर्ट, प्रदर्शनी और अन्य कार्यक्रमों जैसे सामाजिक और सार्वजनिक आयोजनों के लिए शराब परोसने के अस्थायी लाइसेंस (L-12A-C) ऑनलाइन जारी करना शामिल है।
नई डिजिटल सेवाओं में मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल का सालाना रजिस्ट्रेशन, डीनेचर्ड स्पिरिट आउटलेट के लिए लाइसेंस, औद्योगिक और औषधीय स्पिरिट रखने के लिए परमिट और खुदरा शराब की दुकानों के संचालन के घंटे बढ़ाने की मंज़ूरी भी शामिल है। सरकार के अनुसार, ये सेवाएं पूरी तरह से पेपरलेस वर्कफ़्लो पर विकसित की गई हैं, जिससे आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और सात कामकाजी दिनों के भीतर मंज़ूरी प्राप्त कर सकते हैं।
ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग से मानवीय हस्तक्षेप कम होने और लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अधिक पारदर्शी और कुशल बनने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरे राज्य में नई प्रणालियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान, सैनी ने टैक्सपेयर्स से ‘वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS)-2026’ का लाभ उठाने का भी आग्रह किया। यह योजना 1 जून से लागू हुई है और इसका मकसद प्री-GST टैक्स कानूनों (जैसे VAT, CST और हरियाणा जनरल सेल्स टैक्स एक्ट) के तहत बकाया राशि का निपटान करना है। इस योजना के तहत, टैक्सपेयर्स पेनल्टी और ब्याज में 100 प्रतिशत छूट के साथ-साथ अलग-अलग स्लैब में देय टैक्स में भी छूट के पात्र हैं।
