दो दिन बाद होगा पंजाब का बजट सत्र होगा शुरू|

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मुख्यमंत्री मान ने जताया सुप्रीम कोर्ट का आभार, लोकतंत्र का अस्तित्व बचाया

रागा न्यूज़, चंड़ीगढ़।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पंजाब का बजट सत्र 3 मार्च को ही होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के “ऐतिहासिक” फैसले और “लोकतंत्र के अस्तित्व को बचाने के लिए धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि आगामी राज्य विधानसभा सत्र अब बिना किसी बाधा के चलेगा।

पंजाब सरकार ने राज्यपाल पर विधानसभा का बजट सत्र बुलाने के कैबिनेट के फैसले का जवाब नहीं देने का आरोप लगाने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. मान ने पंजाबी में ट्वीट किया, ” पंजाब में लोकतंत्र के अस्तित्व को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के लिए धन्यवाद|अब तीन करोड़ पंजाबियों की आवाज का विधानसभा सत्र’ बिना किसी बाधा के चलेगा|

शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों से यह भी कहा कि संवैधानिक विमर्श मर्यादा और परिपक्व राजकीय कौशल के साथ संचालित किया जाना चाहिए. इस बात पर जोर देते हुए कि संवैधानिक पदाधिकारी हैं, शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा था कि दोनों द्वारा संवैधानिक कर्तव्य का अपमान किया गया था.

राज्यपाल और मुख्यमंत्री संविधान द्वारा निर्दिष्ट भूमिकाओं और दायित्वों के साथ

पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित द्वारा 3 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र बुलाने से इनकार करने पर संवैधानिक संकट मंगलवार को तब और बढ़ गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल इस मुद्दे पर राज्य मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं।
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली एक बेंच ने, हालांकि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के रास्ते में अपने राजनीतिक मतभेदों को आने देने के लिएने कहा, “बजट सत्र नहीं बुलाया जाएगा, यह बिल्कुल समझ से बाहर है दोनों पक्षों की ओर से अपमान है|

बजट सत्र बुलाने से राज्यपाल के इनकार के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए, खंडपीठ ने संविधान पीठ के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा को बुलाने की राज्यपाल की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर किया जाना था।

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