AJL प्लाट आवंटन मामले में आरोप मुक्त, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी अदालत से बड़ी राहत

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पंचकूला स्थित ईडी की अदालत के द्वारा एजेएल ( AJL) प्लाट आवंटन मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के सीनियर नेता मोती लाल वोहरा को आरोप मुक्त किया है। बचाव पक्ष के वकील एस पी एस परमार ने बताया कि एजेएल मामले में ईडी की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ओर मोती लाल वोहरा को डिस्चार्ज ( आरोप मुक्त) किया है। उन्होने बताया कि एजेएल के सीबीआई मामले में भी पहले ही दोनों को आरोप मुक्त किया जा चुका है।

बचाव पक्ष के वकील एस पी एस परमार  ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पंचकूला स्थित ईडी की अदालत में चल रहे AJL मामले को लेकर उन्हें आरोप मुक्त किया है। उन्होंने बताया कि AJL मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी बनाया था और AJL प्लाट आवंटन मामले को लेकर 25 फरवरी को हाई कोर्ट में लगी एप्लीकेशन डिस्चार्ज हो गई थी जिसके बाद हमने पंचकूला स्थित ED की अदालत में एप्लीकेशन लगाई थी।

उन्होंने कहा कि AJL के सीबीआई मामले को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आरोप मुक्त किया था और अब ईडी  के मामले में भी उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब यह मामला पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सीबीआई और ईडी कोर्ट से आरोप मुक्त कर दिया गया है। मामला कई सालों से सीबीआई और ईडी कोर्ट में चल रहा था और दोनों मामले लम्बित थे। उन्होंने कहा कि पहले सीबीआई के मामले में आरोप मुक्त किया गया और अब AJL ईडी  मामले को लेकर भी इन्हें आरोप मुक्त किया गया है। इन दोनों मामलों को लेकर हमने यहां भी एप्लीकेशन लगाई थी और दोनों मामलों में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है।

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