चंडीगढ़ में 28 मार्च तक ड्रोन उड़ाने पर रोक, VVIP मूवमेंट के कारण पूरा शहर बना नो-फ्लाइंग जोन
चंडीगढ़। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 23 से 28 मार्च तक पूरे शहर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
27 और 28 मार्च को वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से यह कदम उठाया गया है। विशेषकर हाल के समय में ड्रोन के माध्यम से आतंकी हमलों की आशंका को देखते हुए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ड्रोन और अन्य मानवरहित हवाई यानों के उपयोग पर पूर्ण रोक रहेगी।
वीवीआईपी और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। हालांकि, यह प्रतिबंध पुलिस, अर्धसैनिक बलों, वायुसेना, एसपीजी और सक्षम सरकारी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
