गुड न्यूज! हिमाचल में 350 रूटों पर चलेंगी 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर, परिवहन विभाग ने जारी किए नए निर्देश

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प्रदेशभर में 350 रूट पर 18 सीटर टेंपो ट्रैवल चलेंगी। परिवहन विभाग ने अपने पुराने आदेशों में संशोधन कर मंगलवार को नए आदेश जारी किए। विभाग के निदेशक की ओर से सभी जिला के आरटीओ को निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग के अनुसार सरकार ने निजी क्षेत्र में 18 सीटर स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन के लिए 350 स्टेज कैरिज रूट परमिट स्वीकृत किए हैं।

विभाग ने निर्देश दिए हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर और 18 सीटर बसें स्टेज कैरिज वाहन की श्रेणी में आएंगी बशर्ते वे अधिनियम और नियमों का पालन करें। आपरेटर आवंटित रूट परमिट के आधार पर 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर जैसे फोर्स टेंपो ट्रैवलर खरीद व संचालित कर सकते हैं। टाटा, सुजुकी या अन्य कंपनियों द्वारा निर्मित 18 सीटर बसें भी परमिट के तहत चलाई जा सकती हैं।

18 सीटर बसों के लिए दो दरवाजे की शर्त लागू होगी। किसी भी वाहन की बैठने की क्षमता चालक को छोड़कर 18 यात्रियों से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई भी आरटीओ 18 सीट से अधिक क्षमता वाले वाहन को इन परमिटों के तहत पंजीकृत या संचालित करने की अनुमति नहीं देगा। किसी आपरेटर को केवल टेंपो ट्रैवलर खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

वह नियमों के अनुरूप 18 सीटर बस भी खरीद सकता है। पहले से जारी परमिट पत्रों की शर्तों में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाएंगे। वहीं विभाग ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वाहन पंजीकरण, फिटनेस और परमिट एंडोर्समेंट के समय इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

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