चंडीगढ़: स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम ने की सख्त कार्रवाई, बैंक और टेलर पर लगाया जुर्माना

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चंडीगढ़: नगर निगम ने शहर में स्वच्छता बनाए रखने और सॉलिंड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों, 2016  के पालन को सख्ती से लागू करने के लिए एक और निर्णायक कदम उठाया है। निगम की निरीक्षण टीम ने  जांच के दौरान बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर-47 शाखा और निज़ाम टेलर, बुड़ैल को सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने तथा कचरे के अनुचित निस्तारण के लिए दोषी पाया। नियमों के उल्लंघन पर दोनों प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रत्येक को ₹13,401 का चालान जारी किया गया है।

टीम ने पाया कि दोनों संस्थान कचरे के पृथक्करण, संग्रहण और उचित निस्तारण के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे थे, जो नगर निगम के बायलॉज और सॉलिंड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। नगर निगम चंडीगढ़ के आयुक्त  अमित कुमार ने बताया कि निगम की नीति “ज़ीरो टॉलरेंस टू लिटरिंग” पर आधारित है। उन्होंने कहा कि शहर की स्वच्छता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

आयुक्त ने सभी नागरिकों, संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की कि वे स्रोत पर कचरे का सेग्रिगेशन, निर्धारित डिब्बों और संग्रहण प्रणाली का उपयोग करें तथा अपने परिसर और आसपास की स्वच्छता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी ही चंडीगढ़ को देश के सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में बनाए रखने की कुंजी है। नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान शहर में सार्वजनिक स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक ठोस कदम है। निगम ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य संस्थानों पर भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

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