भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब में एक बैंक का लाइसेंस रद्द किया

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चंडीगढ़, 26 अप्रैल,

भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आज पंजाब के एक बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार, आरबीआई ने जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं थी, जिसके चलते आरबीआई ने यह कदम उठाया। आरबीआई ने बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत प्रत्येक जमाकर्ता को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये तक की जमा पर जमा बीमा दावा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

इसके साथ ही पंजाब सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने बैंक को बंद करने और इसके लिए परिसमापक नियुक्त करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 97.79 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि निकालने के हकदार हैं, यानी बैंक के इतने प्रतिशत ग्राहक ही राशि निकाल सकेंगे। 31 जनवरी, 2025 तक, DICGC ने कुल बीमित जमाराशियों में से 5.41 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने का कारण बताते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक का जारी रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है।

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