Haryana Farmers: हरियाणा के किसानों को सरकार दे रही ये सुविधा, 21 अप्रैल तक फटाफट करें आवेदन

हरियाणा सरकार ने जिले के किसानों को उनके खेतों में सोलर पैनल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए 3 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर लगाने के लिए हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए किसान 21 अप्रैल तक सरल haryana.gov.in
उन्होंने बताया कि जिन आवेदकों ने 20 फरवरी 2024 से 5 मार्च 2024 तक तथा 11 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2024 तक आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वे किसान अपने पुराने आवेदन से प्राप्त चालान के अनुसार अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवा दें। अगर किसी ने एक से अधिक आवेदन किए हैं, तो उनका पहला आवेदन ही मान्य होगा।
कंपनी द्वारा किसान के खेत में सर्वे किया जाएगा। सर्वे के समय किसान अपने पंप के हेड का चयन सावधानी पूर्वक करें तथा सर्वे फार्म पर हस्ताक्षर करें। उन्होंने बताया कि एक पंप में तीन प्रकार के हेड होते हैं जिसमें हेड के अनुसार पानी का डिस्चार्ज अलग-अलग होता है। यदि पंप लगाने के बाद किसान किसी दूसरे हेड का पंप बदलता है तो उसका खर्च किसान को स्वयं वहन करना होगा। पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
कंपनी द्वारा किसान के खेत में सर्वे किया जाएगा। सर्वे के समय किसान अपने पंप के हेड का चयन सावधानी पूर्वक करें तथा सर्वे फार्म पर हस्ताक्षर करें। उन्होंने बताया कि एक पंप में तीन प्रकार के हेड होते हैं जिसमें हेड के अनुसार पानी का डिस्चार्ज अलग-अलग होता है। यदि पंप लगाने के बाद किसान किसी दूसरे हेड का पंप बदलता है तो उसका खर्च किसान को स्वयं वहन करना होगा। पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि इसमें बिजली आधारित कनेक्शन डीएचबीवीएन के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उन्हें अपना मौजूदा बिजली कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2023 तक के मौजूदा किसान जिन्होंने 1 एचपी से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए डिस्कॉम (डीएचबीवीएन) को आवेदन किया था, उन्हें पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पंप कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी।
किसान का पंप 5 वर्ष की वारंटी में आता है। पंप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ पूर्णतया वर्जित है, ऐसी स्थिति में पंप की गारंटी समाप्त कर दी जाएगी। यदि किसान पंप को अपने स्थान से स्थानांतरित करता है या बेचता है या उसका दुरुपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में किसान को सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी राशि वापस करनी होगी तथा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा एफआईआर दर्ज की जाएगी।
इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय तथा भूमि जोत के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खंड नांगल चौधरी, निजामपुर तथा नारनौल के केवल वे ही किसान सोलर पंप लगवाने के पात्र होंगे जो पहले से ही डीजल पंप सैट या जनरेटर सैट से अपनी खेती कर रहे हैं तथा सूक्ष्म सिंचाई यंत्र जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर सिंचाई तथा भूमिगत पाइप लाइन आदि का भी उपयोग कर रहे हैं।
इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय तथा भूमि जोत के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खंड नांगल चौधरी, निजामपुर तथा नारनौल के केवल वे ही किसान सोलर पंप लगवाने के पात्र होंगे जो पहले से ही डीजल पंप सैट या जनरेटर सैट से अपनी खेती कर रहे हैं तथा सूक्ष्म सिंचाई यंत्र जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर सिंचाई तथा भूमिगत पाइप लाइन आदि का भी उपयोग कर रहे हैं।
RAGA NEWS ZONE
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