चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, हम नहीं चाहते कि लोकतंत्र की हत्या हो

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चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताईचुनाव सही ढंग से कराना सबसे जरूरी है. अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि नियुक्त किया गया रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी का है. वह भी पार्टी में सक्रिय हैं और उन्हें यह पद दिया गया है. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से वीडियो फुटेज की पेन ड्राइव की मांग की है.

 

सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या के समान है. इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.’ यह लोकतंत्र का मजाक है. रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार कैसा है? साथ ही पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ठीक से चुनाव कराने में विफल रहा है.

 

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने वकील मनिंदर सिंह से कहा, यह स्पष्ट है कि उन्होंने मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की है। उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, वे कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं, वकील साहब, यह लोकतंत्र का मजाक है और लोकतंत्र की हत्या है, हमें आश्चर्य है। क्या रिटर्निंग ऑफिसर का यही व्यवहार है? रिटर्निंग ऑफिसर को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट उन पर नजर रख रहा है.

SC का सख्त आदेश

देश की सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि एक उचित अंतरिम आदेश की आवश्यकता है, जिसे जारी करने में उच्च न्यायालय विफल रहा है। हम निर्देश देते हैं कि मेयरल चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का पूरा रिकॉर्ड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से जब्त किया जाए और मतपत्र और वीडियोग्राफी को भी संरक्षित किया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी कर सभी रिकार्ड सौंपने को कहा गया है।

 

सीजेआई ने अपने आदेश में आगे कहा कि एसजी तुषार मेहता का कहना है कि पूरा रिकॉर्ड चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया गया है. उपायुक्त इसे रजिस्ट्रार जनरल हाइकोर्ट को सौंपेंगे. चंडीगढ़ नगर निगम की आगामी बैठक अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

 

इस बीच चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज आज शाम 5 बजे तक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंप दिए जाएंगे. मामले की सुनवाई अगले सप्ताह सोमवार को होगी. कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ निगम का बजट पेश नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक बजट पेश नहीं करने को कहा है.

 

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