हाई कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को किया बरी, पहले मिली थी मौत की सजा

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निठारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को बरी कर दिया गया है। इस निर्मम हत्याकांड मामले में आज सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली और उसके सह-आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कोली को 12 मामलों में निर्दोष पाया। जानकारी दे दें कि इन मामलों के लिए उसे पहले मौत की सजा दी गई थी। साथ ही कोर्ट ने पंढेर को भी 2 मामलों में निर्दोष पाया गया, जिसमें उसे मौत की सजा दी गई थी।

जानकारी दे दें कि निठारी हत्याकांड दिल्ली एनसीआर का सबसे चर्चित हत्याकांड रहा है। ये हत्याकांड नोएडा की सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इससे पहले गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने कोली और पंढेर को 2005 और 2006 के बीच कई बच्चियों के बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था।

यह घटना दिसंबर 2006 में सामने आई जब नोएडा के निठारी गांव में एक घर के पास नाले में कंकाल पाए गए। जांच करने पर, कोली और उसके नियोक्ता पंढेर को पीड़ितों में से एक के लापता होने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। कोली के कबूलनामे के बाद, पुलिस ने आस-पास की ज़मीन की खुदाई शुरू की और बच्चों के शव खोजे।

मामला जल्द ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया – जिसने 16 मामले दर्ज किए, उनमें से सभी में हत्या, अपहरण और बलात्कार के अलावा सबूतों को नष्ट करने के लिए सुरिंदर कोली और एक में अनैतिक तस्करी के लिए पंढेर पर चार्जशीट दायर किया। कई बच्चों के लापता होने की सूचना मिलने के बावजूद कार्रवाई करने में विफल रहने पर दो पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया था।

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