सुखपाल सिंह खैरा के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए पंजाब सरकार को नोटिस दिया

- चंडीगढ़, 9 अक्टूबर
कांग्रेस नेता और भुलत्थ हलके से विधायक सुखपाल सिंह खैरा के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए पंजाब सरकार को नोटिस दिया है और सिर्फ एक दिन का समय दिया है और मामले की सुनवाई तब तक के लिए स्थगित कर दी है. 10 अक्टूबर है
सुखपाल सिंह खैरा ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उनके मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति नहीं ली थी.
उन्होंने यह भी कहा कि यह गिरफ्तारी अवैध है. मामले की सुनवाई जब जस्टिस अनुप चिटकारा की कोर्ट में हुई तो सरकार ने कहा कि उनके वकील सिद्धार्थ लूथरा को दिल्ली से आना था और उनकी फ्लाइट छूट गई, इसलिए एक हफ्ते की तारीख दी जाए.
इस पर हाई कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया और संज्ञान लेते हुए सुनवाई कल के लिए स्थगित कर दी. 28 सितंबर को कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा को उनके चंडीगढ़ स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था और यह गिरफ्तारी एनडीपीएस के एक मामले में हुई थी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में एफआईआर नंबर 35 दिनांक 05.03.2015 में सुखपाल खैरा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 29/30/27-ए/23 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस बीच सुखपाल सिंह खैरा के बेटे एडवोकेट मेहताब सिंह खैरा ने कहा था कि उन्हें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है.