तलवंडी साबो के SHO को 10 हजार का जुर्माना

बठिंडा, 26 जून
आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी न देने और सुनवाई से लगातार गैरहाजिर रहने पर राज्य सूचना आयोग ने तलवंडी साबो थाने के SHO पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इससे पहले 17 मई 2023 को पंजाब राज्य सूचना आयोग, चंडीगढ़ के आयुक्त अनुमित सिंह सोढ़ी द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं कराने और चार में से चार मामलों में अनुपस्थित रहने के लिए SHO पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट में सुनवाई.. बाद में यह रकम घटाकर 10,000 रुपये कर दी गई.
जन सूचना पदाधिकारी को जुर्माने की राशि थानेदार के वेतन से काटकर सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया गया है. इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को तय की गई है. इस संबंध में थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा गया है.
आरटीआई कार्यकर्ता संजीव गोयल ने बताया कि इस मामले में 18 जनवरी को पहला कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है.
करीब दो साल में भी थाना प्रभारी जानकारी देने में विफल रहे हैं। इसके बाद मुझे पंजाब राज्य सूचना आयोग, चंडीगढ़ से जानकारी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा।