रिहाई के बाद घर नहीं जा सकेंगे इमरान खान, गेस्ट हाउस में कटेगी आज की रात

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पाकिस्‍तान के सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह गिरफ्तारी गैरकानूनी थी, उन्‍हें तुरंत रिहा करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इमरान खान को न्‍याय नहीं मिला है. उन्‍हें कल हाई कोर्ट में पेश करें. अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को आपको मानना होगा. इमरान खान की रिहाई को उनकी पार्टी ने बड़ी जीत कहा है. वहीं इमरान खान को सुरक्षा की दृष्टि से गुरुवार रात को पुलिस लाइंस के गेस्‍ट हाउस में रहना होगा. वे शुक्रवार को 11.30 पर इस्‍लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे.

 

पाकिस्‍तान के चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने कहा है कि इमरान अपने समर्थकों को देश में कानून व्‍यवस्‍था बिगाड़ने से रोके. कोर्ट ने इमरान खान गिरफ्तारी मामले की सुनवाई करते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्‍यूरो (NAB), उसके काम‍काज के तरीके और गिरफ्तारी के दौरान पाक रेंजर्स की कार्रवाई पर जमकर नाराजगी जाहिर की है. उन्‍होंने कहा कि NAB ने कोर्ट का अपमान किया है, जब कोर्ट में 90 लोग घुसे तो कोर्ट की क्या इज्जत थी? किसी भी व्यक्ति को न्यायालय परिसर से कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? भविष्य के न्याय के लिए कोई भी अपने को न्यायालय में सुरक्षित नहीं समझेगा? NAB को गिरफ्तारी से पहले रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अनुमति लेनी चाहिए थी.

 

 

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