तीन रेप, तीन हत्याएं और अब तीसरी बार दोषी: चंडीगढ़ सीरियल किलर पर कोर्ट का बड़ा फैसला
चंडीगढ़ की जिला अदालत ने सीरियल किलर मोनू कुमार को 60 वर्षीय महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। इससे पहले एमबीए की छात्रा और एक महिला की हत्या के मामले उसे उम्रकैद की सजा हो चुकी है।
60 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में सीरियल किलर मोनू कुमार को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। उसे फांसी या उम्रकैद की सजा होगी, इस पर मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा।
यह मोनू के खिलाफ दर्ज तीन हत्याकांडों में तीसरा मामला है, जिसमें अदालत ने उसे दोषी ठहराया है। पहले दो मामलों में उसे उम्रकैद की सजा हो चुकी है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की जा सकती है।
मोनू कुमार ने वर्ष 2024 में 60 वर्षीय महिला से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में इस वारदात में भी मोनू का नाम सामने आया था। गिरफ्तारी के बाद उसने तीन महिलाओं की हत्या करने की बात कबूल की थी।
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर उसे दोषी करार दिया गया। अब सजा पर फैसला होने के बाद इस मामले में भी न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण पूरा हो जाएगा।
पिछले वर्ष पुलिस को डड्डूमाजरा के पास शाहपुर कालोनी निवासी मोनू कुमार पर शक हुआ। उसका डीएनए सैंपल लेकर मृत छात्रा के सुरक्षित डीएनए से मिलाया गया, जो मैच हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में उसे पिछले वर्ष उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
