मोहाली जिला में धारा 144 लागू पब्लिक मीटिंग्स और लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी

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रागा न्यूज ,मोहाली ।
मोहाली की जिला मजिस्ट्रेट अशिका जैन ने जिले में धारा 144 के तहत 31 मार्च, 2023 तक पब्लिक मीटिंग्स, गैर-कानूनी रूप से जुटने और लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। अशिका जैन ने कहा कि लाउड स्पीकर्स की ऊंची आवाज से शांति व्यवस्था भंग होने, बुजुर्गों की सेहत, बीमार लोगों को होने वाली परेशानी और बच्चों की परीक्षाओं को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।

वहीं, आगे कहा गया है कि घरों और धार्मिक स्थलों में बिल्डिंग की हद में लाउड स्पीकर्स की आवाज रखी जाए। सिर्फ खास मौकों पर प्रबंधक संबंधित उप मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा पंजाब इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मंजूरी लेकर ही लाउड स्पीकर को ऊंचा चलाया जा सकता है।
बता दें कि हाल ही में मोहाली जिला प्रशासन ने 26 मार्च तक सार्वजनिक रूप से हथियार प्रदर्शित करने पर पाबंदी लगा दी थी। जारी आदेशों में कहा गया था कि आदेशों की उल्लंघना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में अमन और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए यह आदेश जारी हुए थे। वहीं जिले में हथियारों वाले गीतों और हिंसा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर भी पाबंदी रहेगी।
जारी आदेशों में कहा गया था कि सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थानों, वैवाहिक कार्यक्रमों एवं अन्य समारोह में हथियार ले जाने और प्रदर्शन करने पर भी पाबंदी रहेगी। वहीं, किसी भाईचारे के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने पर भी पाबंदी रहेगी।

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