पंजाब में जल प्रदूषित करने वालों की अब खैर नहीं! 15 लाख तक देना होगा जुर्माना; कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला

अब पंजाब ऐसा करने वाला 19वां राज्य बन गया है। इसी तरह सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2025 में संशोधनों को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने बताया कि जन्म के बाद एक वर्ष के भीतर प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है लेकिन अगर किसी कारणवश कोई ऐसा नहीं कर पाता तो उसे मैजिस्ट्रेट के पास जाकर वाजिब कारण बताना होता है लेकिन अब संबंधित जिलों के डीसी को स्व घोषणा पत्र देकर यह प्रमाण पत्र लिया जा सकेगा।
कार्पोरेशन को आइटी और आइटीईजी की खरीद के लिए भी नामित किया गया है। कैबिनेट ने कार्मिक विभाग में अधिकारी आन स्पेशल ड्यूटी (लिटिगेशन) के अस्थायी पद को कायम रखने को भी मंजूरी दे दी है।
पंजाब सरकार की ओर से चलाई जा रही तीर्थ यात्रा योजना में और तीर्थ स्थलों की निशानदेही करने के लिए राज्य सरकार ने पंजाब तीर्थ यात्रा समिति का गठन किया है।
यह समिति विभिन्न विभागों के साथ तालमेल करके हवाई, रेल, सड़क आवागमन और अन्य संभावित तरीकों के माध्यम से पंजाब वासियों को आरामदायक तीर्थ यात्रा करवाने का काम करेगी। इसके अलावा अब यह काम ट्रांसपोर्ट विभाग से लेकर राजस्व विभाग को दे दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की थी 34 हजार श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं।