पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग वाली 1000 याचिकाओं को किया खारिज
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आगामी पंचायत चुनावों को रद्द करने की मांग करने वाली 1,000 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया है. अदालत ने 206 पंचायतों पर प्रतिबंध भी हटा दिया, जिससे बिना किसी कानूनी बाधा के 15 अक्टूबर को निर्धारित चुनावों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई.
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल चुनाव आयोग को ही चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार है. इसके अतिरिक्त अदालत ने आदेश दिया कि चुनावों को वीडियोग्राफी और रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रलेखित किया जाना चाहिए. हालांकि इन याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अदालत के फैसले को चुनौती देने की योजना का संकेत दिया है, जो चुनावों के आसपास चल रहे कानूनी विवाद की ओर संकेत देता है. चुनाव 13,237 ‘सरपंचों’ और 83,437 ‘पंचों’ के लिए होने वाले थे.